लॉकडाउन के दौरान नर्सिंग होम एक्ट के तहत पंजीकृत नहीं होने के बावजूद किया जा रहा है स्पर्श मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल का संचालन


जिला प्रमुख :-- भगत शर्मा 
कोविड-19 के इस दौर में जिला अध्यक्ष जांजगीर चांपा यशवंत कुमार ने दिनांक  19 जुलाई 2020 आदेश क्रमांक-1384/एडीएम/2020 के अनुसार लॉकडाउन में अति आवश्यक सेवाओं जैसे किराना दुकान,फल व सब्जी दुकान,पेट्रोल पंप एवं स्वास्थ्य सेवाएं जैसे (दवाई दुकान पंजीकृत क्लीनिक) को छूट दी गई है परंतु लॉक डाउन का उल्लंघन करते हुए स्पर्श मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल जिसका नर्सिंग होम एक्ट के तहत पंजीयन भी नहीं हुआ है,प्रशासन को अंगूठा दिखाते हुए प्रशासन की नाक के नीचे इतने बड़े हॉस्पिटल का संचालन पिछले 6 माह से किया जा रहा हैं समझने वाली बात यह है कि प्रशासन को इस बारे में सब जानकारी होते हुए भी अवैध स्पर्श मल्टी हॉस्पिटल को लॉकडाउन के दौरान कलेक्टर के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए  संचालन करने में सहायता की जा रही  हैं। इस संबंध में जब हमारे संवाददाता ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जांजगीर एस. आर. बंजारे से बात की तो हर बार की तरह रटा रटाया जवाब देकर  असली विषय से शासन व प्रशासन का ध्यान भटकाया जा रहा है ज्ञात हो कि उक्त हॉस्पिटल की शिकायत 20 मार्च 2020 को की गई थी किंतु 6 माह बीत जाने के बाद भी उक्त अवैध स्पर्श मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल पर कार्यवाही ना करना या संचालन करवाना कहां तक सही है?अब तो ऐसा लगता है कि स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में किसी बड़ी घटना के होने का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जांजगीर को इंतजार है।

 देखना यह है कि माननीय कलेक्टर महोदय जांजगीर चांपा अपने आदेशों का उल्लंघन होते देखते है  या उक्त अवैध स्पर्श मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल पर कार्यवाही करते हैं?

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