न्यायालय के आदेश के बाद भी वार्ड नंबर 1 में चल रहा है मंगल भवन का निर्माण कार्य


जिला प्रमुख भगत शर्मा की रिपोर्ट:---
न्यायालय के आदेश के बाद भी वार्ड नंबर 1 में चल रहा है मंगल भवन का निर्माण कार्य
सक्ती। वार्ड क्रमांक 1 में निर्माणाधीन मंगल भवन के कार्य को बंद करने का आदेश माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ ने एसडीएम सक्ती को दिया। जिसके परिपालन में एसडीएम ने सीएमओ नगर पालिका सक्ती को 27 जून को पत्र लिख कार्य बंद कराने हेतु कहा गया।
एसडीएम के पत्र मिलने के तुरंत बाद सीएमओ सक्ती ने ठेकेदार को 27 जून को काम बंद करने पत्र दिया गया। जिसके बाद भी ठेकेदार द्वारा कार्य कराया जा रहा है। इस बाबत याचिकाकर्ता अशोक देवांगन द्वारा पूरी जानकारी एसडीएम सक्ती को दी गई है। ज्ञात हो कि अशोक कुमार देवांगन द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका लगाई गई थी कि वार्ड क्रमांक 1 में निर्माणाधीन मंगल भवन सरकारी भूमि में न बना कर उसके स्वामित्व की भूमि में कराया जा रहा है, जिसके बाद न्यायालय द्वारा 23 जून को आदेश दिया गया कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा मामले की जांच करें व याचिकाकर्ता के समस्त आवेदनों का निराकरण करे तथा उक्त निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से बंद कराए। आदेश की कॉपी मिलते ही एसडीएम सक्ती द्वारा तत्काल नगर पालिका को पत्र लिखा जिसके बाद नगर पालिका की ओर से ठेकेदार को पत्र लिख तत्काल कार्य को बंद करने 27 जून को पत्र क्रमांक 288/लोनिवि/नपपा के तहत कहा गया। लेकिन ठेकेदार द्वारा कार्य को प्रारंभ रखा गया जो कहीं ना कही न्यायालय की अवहेलना में आता है। कार्य बंद नही होने की सूचना भी याचिकाकर्ता अशोक देवांगन द्वारा दूरभाष द्वारा नगर पालिका अधिकारियों को दे दी गई है।

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